Kaali Poster: सुप्रीम कोर्ट से फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलई को मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलई (Leena Manimekalai) को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया है. 'काली' पोस्टर विवाद को लेकर चार राज्यों में दर्ज एफआईआर (FIR) पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी. साथ ही मामले में भविष्य के एफआईआर में भी संरक्षण दिया गया है और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड को नोटिस जारी किया है.
आपको बता दें कि, चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY. Chandrachud) और जस्टिस पी एस नरसिम्हा (P.S Narasimha) की बेंच ने यह आदेश दिया है कि, इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी. वहीं इस मामले पर लीना मणिमेकलई की वकील कामिनी जायसवाल (Kamini Jaiswal) ने कहा कि, लीना एक प्रसिद्ध फिल्ममेकर हैं. उनके विरुद्ध 6 मुकदमे दर्ज हैं, और लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया है.
काली (Kaali) पोस्टर (Poster) विवाद पर फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलई की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था. लीना ने अपने विरुद्ध विभिन्न राज्यों में दर्ज मुकदमों को ख़ारिज करने की मांग की है. लीना मणिमेकलई अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'काली' में देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया था. जिसके बाद लीना मणिमेकलई पर कई केस दर्ज हुए थे. साथ ही उनके विरुद्ध मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), दिल्ली (Delhi), उत्तराखंड (Uttarakhand) और उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में भी FIR दर्ज की गई हैं.